कोरोनावायरस: पलायन - फोटो : PTI
लॉकडाउन के उल्लंघन और लोगों के पलायन पर केंद्र सरकार ने गहरी नाराजगी जताते हुए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को इसे सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। राज्यों व जिलों की सीमाएं प्रभावी रूप से सील करने और शहरों व हाईवे पर आवाजाही रोकने के भी निर्देश हैं। ऐसा न हुआ, तो जिलाधिकारी (डीएम) व पुलिस अधीक्षक (एसपी) सीधे जिम्मेदार होंगे।
कैबिनेट सचिव राजीव गाबा व केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने रविवार को राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा, लॉकडाउन का पालन करने के लिए कैबिनेट सचिव व गृह मंत्रालय राज्यों के लगातार संपर्क में रहेंगे।
केंद्र के अहम निर्देश...
- प्रवासी मजदूरों, गरीब-जरूरतमंदों के लिए अस्थायी तौर पर ठहरने, खाने-पीने का इंतजाम करें।
- राज्य के बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को 14 दिन क्वारंटीन रखकर जांच करें।
- कंपनियों, दुकानों या फैक्टरियों में काम करने वालों का वेतन बिना कटौती तय तारीख में मिले।
- प्रवासी मजदूर समेत कामगारों-छात्रों से मकान मालिक एक महीने तक किराया नहीं मांगेंगे।
- मकान मालिक ने जबरन घर खाली करने को कहा, तो तय कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करें।

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